उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव अनुमोदित।
एमएसएमई को प्रोत्साहित करने ‘तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान करने से संबंधित इस योजना के अंतर्गत ।8-60 वर्ष की आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी जो जीएसटी विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाम पाने के पान्न नहीं हैं, को आच्छादित किया जाएगा।